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Uttar Pradesh (उत्तर प्रदेश) UP पेंशन योजना (SSPY): सम्पूर्ण जानकारी और ऑनलाइन आवेदन

UP पेंशन योजना (SSPY) क्या है?

उत्तर प्रदेश एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल (SSPY - Social Sector Pension Yojana) राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाया जाने वाला एक अति-महत्वपूर्ण डिजिटल पोर्टल है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के असहाय, वृद्ध, निराश्रित महिलाओं (विधवाओं), और दिव्यांग (विकलांग) नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा (Financial Security) और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए मासिक पेंशन (Monthly Pension) प्रदान करना है।

पहले पेंशन लगवाने या अपना नाम सूची (Pension List) में चेक करने के लिए बुजुर्गों और विकलांगों को सरकारी दफ्तरों (समाज कल्याण/विकास भवन) के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सभी पेंशन योजनाओं को sspy-up.gov.in पोर्टल पर एकीकृत (Integrated) कर दिया गया है।

अब राज्य का कोई भी नागरिक घर बैठे इस पोर्टल के माध्यम से नया पेंशन फॉर्म भर सकता है, अपना स्टेटस (Application Status) ट्रैक कर सकता है, और पेंशन की हर महीने की पेमेंट लिस्ट (Pensioner List) भी देख सकता है। इसके अलावा, फ़र्ज़ीवाड़ा रोकने के लिए अब सरकार ने सभी पेंशनधारकों के लिए ऑनलाइन 'आधार प्रमाणीकरण' (Aadhar Authentication / e-KYC) अनिवार्य कर दिया है।

इस योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से त्रैमासिक (हर 3 महीने में एक बार) भेजी जाती है।

SSPY पोर्टल पर उपलब्ध 3 प्रमुख पेंशन योजनाएं

वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension)

यह योजना 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के गरीब और बेसहारा बुजुर्गों (महिला/पुरुष) के लिए है। इसके तहत उन्हें बुढ़ापे में दवाइयों और जीवन-यापन के लिए ₹1000 प्रति माह (यानि ₹3000 हर 3 महीने में) की सम्मानजनक पेंशन दी जाती है।

निराश्रित महिला पेंशन (Widow Pension)

यह योजना 18 वर्ष से अधिक आयु की उन महिलाओं के लिए है, जिनके पति का देहांत (Widow) हो चुका है। आर्थिक संकट दूर करने और सम्मान से जीने के लिए विधवा महिलाओं को भी सरकार की तरफ से ₹1000 प्रति माह की पेंशन उनके खाते में भेजी जाती है।

दिव्यांग / कुष्ठावस्था पेंशन (Handicap)

यह योजना उन नागरिकों के लिए है जो 40% या उससे अधिक शारीरिक रूप से दिव्यांग (विकलांग) हैं। सामान्य दिव्यांग को ₹1000/माह, जबकि कुष्ठ रोग (Leprosy) से पीड़ित विकलांग नागरिकों को जीवन-यापन के लिए ₹3000 प्रति माह की विशेष पेंशन दी जाती है।

पेंशन योजनाओं के लिए पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

महत्वपूर्ण नोट: किसी भी पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का 'उत्तर प्रदेश का मूल निवासी' होना और उसका 'आधार कार्ड' बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य है।
पेंशन का प्रकार (Type) पात्रता, आय सीमा एवं आवश्यक दस्तावेज़ (Rules & Docs)
वृद्धावस्था पेंशन (Old Age)
  • आयु: 60 वर्ष या उससे अधिक।
  • आय (Income): ग्रामीण क्षेत्र के लिए अधिकतम ₹46,080/वर्ष और शहरी क्षेत्र के लिए अधिकतम ₹56,460/वर्ष।
  • अन्य शर्तें: आवेदक को कोई अन्य सरकारी पेंशन (रिटायरमेंट आदि) न मिल रही हो।
  • दस्तावेज़: आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र (Income Certificate), पासपोर्ट साइज़ फोटो।
निराश्रित महिला पेंशन (Widow)
  • आयु: 18 वर्ष या उससे अधिक (पति की मृत्यु के बाद)।
  • आय (Income): महिला की वार्षिक आय ₹2,00,000 (दो लाख) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • दस्तावेज़: पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate), आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और फोटो।
दिव्यांग पेंशन (Handicap)
  • आयु: कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं (बच्चों को भी मिल सकती है)।
  • दिव्यांगता: CMO (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) द्वारा जारी न्यूनतम 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र (Handicap Certificate)।
  • आय (Income): ग्रामीण ₹46,080 और शहरी ₹56,460 वार्षिक।
  • दस्तावेज़: UDID कार्ड / विकलांग प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और फोटो।

SSPY पोर्टल पर ऑनलाइन पेंशन के लिए आवेदन (Apply) कैसे करें?

पेंशन का फॉर्म भरना अब बहुत आसान हो गया है। आपको अपने सभी दस्तावेज़ों (आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, फोटो, मृत्यु/विकलांग प्रमाण पत्र) को स्कैन करके 200KB (PDF/JPG) साइज में तैयार रखना है। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है:

01

SSPY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

अपने मोबाइल या जनसेवा केंद्र (CSC) के कंप्यूटर पर उत्तर प्रदेश पेंशन पोर्टल की वेबसाइट sspy-up.gov.in खोलें। होमपेज पर अपनी श्रेणी (वृद्धावस्था / निराश्रित महिला / दिव्यांग) का चयन करें।

02

"ऑनलाइन आवेदन करें" पर क्लिक करें

संबंधित पेंशन के पेज पर जाने के बाद "ऑनलाइन आवेदन करें" (Apply Online) लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने एक लम्बा ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा।

03

व्यक्तिगत और बैंक का विवरण भरें

फॉर्म में आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम, ज़िला, तहसील, पूरा पता और मोबाइल नंबर भरें। इसके नीचे बैंक का नाम (Bank Name), ब्रांच, और अकाउंट नंबर बिल्कुल सही-सही दर्ज़ करें (ताकि पैसे उसी खाते में आएं)।

04

दस्तावेज़ अपलोड और सबमिट

अब आय प्रमाण पत्र का नंबर डालें, और मांगे गए सभी स्कैन किए गए दस्तावेज़ (पासपोर्ट फोटो, आधार, डेथ सर्टिफिकेट आदि) अपलोड कर दें। कैप्चा भरकर फॉर्म को 'Final Submit' करें और अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या (Registration Number) नोट कर लें।

05

आधार प्रमाणीकरण (Aadhar e-KYC) *सबसे ज़रूरी

फॉर्म जमा होने के बाद "Applicant Login" विकल्प पर जाएं और अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या व मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन करें। वहां "Aadhar Authentication" के बटन पर क्लिक करें। अपना आधार नंबर डालें, नाम मिलाएँ और OTP/Biometric के ज़रिए प्रमाणीकरण पूरा करें। जब तक ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी, फॉर्म विकास भवन (समाज कल्याण विभाग) में वेरीफाई नहीं किया जाएगा।

SSPY पेंशन पोर्टल - हेल्पडेस्क एवं संपर्क

यदि आपकी पेंशन रुक गई है, अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, या आधार प्रमाणीकरण में समस्या है, तो आप संपर्क कर सकते हैं:

🌐 आधिकारिक पोर्टल: sspy-up.gov.in

☎️ समाज कल्याण टोल-फ्री नंबर: 18004190001 (वृद्धावस्था के लिए)

🏢 विभागीय कार्यालय: अपने ज़िले के विकास भवन (Vikas Bhawan) में 'ज़िला समाज कल्याण अधिकारी' (DSwO) या 'ज़िला प्रोबेशन अधिकारी' (विधवा पेंशन के लिए) से संपर्क करें।

अस्वीकरण (Disclaimer): JanSarkari.com एक स्वतंत्र और निजी सूचना पोर्टल है। हम उत्तर प्रदेश सरकार, समाज कल्याण विभाग या SSPY पोर्टल से संबद्ध नहीं हैं। इस पृष्ठ पर दी गई वृद्धावस्था, विधवा, और दिव्यांग पेंशन (₹1000/माह) की जानकारी, आय सीमा, और आधार KYC प्रक्रिया केवल नागरिकों की जागरूकता के लिए दी गई है। पेंशन की नई सूची देखने, ऑनलाइन आवेदन करने, और सही स्टेटस ट्रैक करने के लिए कृपया हमेशा उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक पोर्टल (sspy-up.gov.in) का ही उपयोग करें।

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क्या आपको मदद चाहिए?

JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको UP पेंशन योजना (SSPY) से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

यूपी पेंशन योजना (SSPY): वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांग पेंशन ऑनलाइन