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Uttar Pradesh (उत्तर प्रदेश) UP Parivahan (ड्राइविंग लाइसेंस): सम्पूर्ण जानकारी और ऑनलाइन आवेदन

UP Parivahan (सारथी पोर्टल) क्या है?

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग (UP Parivahan Department) और भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने मिलकर 'सारथी परिवहन (Sarathi Parivahan)' पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License - DL) से जुड़ी सभी सेवाएं ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना है।

अब उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक घर बैठे लर्नर लाइसेंस (Learner License) बनवाने, परमानेंट लाइसेंस (Permanent DL) के लिए अप्लाई करने, लाइसेंस रिन्यूअल (Renewal) कराने, या उसमें कोई भी बदलाव करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। कई सेवाओं (जैसे आधार ई-केवाईसी वाले लर्नर लाइसेंस) के लिए तो अब RTO (Regional Transport Office) जाने की भी ज़रूरत नहीं होती।

ड्राइविंग लाइसेंस (DL) की प्रमुख सेवाएं और फायदे

लर्नर लाइसेंस (Learner's License)

परमानेंट DL बनवाने से पहले लर्नर लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होता है, जिसकी वैलिडिटी 6 महीने होती है। आधार प्रमाणीकरण (Aadhar Authentication) के जरिए अब आप घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट देकर लर्नर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।

स्थायी लाइसेंस (Permanent DL)

लर्नर लाइसेंस बनने के 30 दिन बाद और 6 महीने से पहले आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और RTO जाकर ड्राइविंग टेस्ट (Driving Test) दे सकते हैं।

नवीनीकरण (Renewal of DL)

ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी समाप्त होने पर आप उसे घर बैठे ऑनलाइन रिन्यू (Renew) कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन फीस जमा करके नया DL आपके पते पर भेज दिया जाता है।

ई-चालान और डुप्लीकेट DL

अगर आपका लाइसेंस खो जाता है तो आप डुप्लीकेट DL के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पोर्टल से ई-चालान (e-Challan) स्टेटस भी चेक किया जा सकता है।

पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज़ (Eligibility & Documents)

वाहन का प्रकार (Vehicle Type) आयु और आवश्यक विवरण (Age & Details)
बिना गियर वाले वाहन (MCWOG) जैसे स्कूटी (50cc तक)। इसके लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 16 वर्ष होनी चाहिए और माता-पिता की सहमति आवश्यक है।
गियर वाले हल्के वाहन (MCWG/LMV) जैसे मोटरसाइकिल (गियर वाली) और कार। इसके लिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
कमर्शियल वाहन (Transport/HMV) जैसे बस, ट्रक, या टैक्सी। इसके लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष होनी चाहिए (कुछ राज्यों में 8वीं पास होना भी ज़रूरी हो सकता है) और LMV का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़ (Documents)
  • आयु प्रमाण पत्र: 10वीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र या पैन कार्ड।
  • पते का प्रमाण: आधार कार्ड (सबसे बेहतर), वोटर आईडी या पासपोर्ट।
  • मेडिकल सर्टिफिकेट (Form 1A): 40 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए या ट्रांसपोर्ट वाहन के लिए।
  • पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर।

ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

01

सारथी पोर्टल (Sarathi Parivahan) पर जाएँ

भारत सरकार के आधिकारिक पोर्टल sarathi.parivahan.gov.in पर जाएँ। वहाँ अपना राज्य "Uttar Pradesh" चुनें।

02

लर्नर लाइसेंस (LL) के लिए आवेदन

"Apply for Learner License" पर क्लिक करें। यदि आप "Aadhar Authentication" चुनते हैं, तो आपको RTO जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऑनलाइन ही टेस्ट हो जाएगा।

03

फॉर्म भरें और फीस जमा करें

अपनी पूरी जानकारी, वाहन का प्रकार (जैसे MCWG, LMV) भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें। इसके बाद ऑनलाइन (Net Banking/UPI) माध्यम से फीस जमा करें।

04

लर्नर टेस्ट (Online LL Test) दें

अगर आपने आधार E-KYC चुना है, तो घर बैठे कैमरा ऑन करके 15 सवालों का ऑनलाइन ट्रैफिक नियम टेस्ट (Traffic Sign Test) दें। पास होने पर आपका लर्नर लाइसेंस ऑनलाइन ही जनरेट (Download) हो जाएगा।

05

परमानेंट DL और RTO टेस्ट (Slot Booking)

लर्नर बनने के 1 महीने बाद "Apply for Permanent DL" पर क्लिक करें। RTO जाने के लिए एक स्लॉट बुक (Slot Booking) करें। निर्धारित दिन पर RTO जाकर गाड़ी चलाकर (Driving Test) दिखाएं। टेस्ट पास करने के कुछ दिनों बाद ओरिजिनल DL आपके घर डाक (Post) से आ जाएगा।

परिवहन विभाग हेल्पलाइन (RTO)

सारथी पोर्टल पर फीस पेमेंट या लाइसेंस से जुड़ी किसी समस्या के लिए:

☎️ सारथी हेल्पलाइन (Sarathi): 0120-2459169 (सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक)

✉️ ईमेल: helpdesk-sarthi@gov.in

📍 UP RTO टोल फ्री: 1800-180-0151

अस्वीकरण (Disclaimer): JanSarkari.com एक स्वतंत्र सूचना पोर्टल है। हम परिवहन विभाग, RTO या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) से संबद्ध नहीं हैं। इस पृष्ठ पर ड्राइविंग लाइसेंस (DL) आवेदन से संबंधित जो भी जानकारी दी गई है वह इंटरनेट पर उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतों से संकलित है। आवेदन, फीस या नियमों में किसी भी बदलाव की पुष्टि के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट (sarathi.parivahan.gov.in) पर ही विजिट करें।

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क्या आपको मदद चाहिए?

JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको UP Parivahan (ड्राइविंग लाइसेंस) से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।