उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (UP Kanya Sumangala Yojana - MKSY) महिला कल्याण विभाग द्वारा बालिकाओं (बेटियों) के सुनहरे भविष्य के लिए चलाई जा रही एक प्रमुख और अत्यंत लोकप्रिय फ्लैगशिप (Flagship) योजना है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अप्रैल 2019 में इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करना और लड़कियों को उच्च शिक्षा (Higher Education) के लिए प्रोत्साहित करना है।
अक्सर ग्रामीण और गरीब परिवारों में बेटी के जन्म को आर्थिक बोझ समझा जाता था। इसी नकारात्मक सोच (Negative Mindset) को बदलने के लिए सरकार ने यह योजना बनाई है, जिसके तहत बेटी के जन्म से लेकर उसके स्नातक (Graduation) या डिग्री कोर्स में दाखिला लेने तक कुल 6 अलग-अलग चरणों (Phases) में सरकार द्वारा आर्थिक सहायता (Financial Assistance) दी जाती है। यह राशि सीधे बच्ची या उसकी माता के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।
नया और बड़ा अपडेट (2024-25): पहले इस योजना के तहत बालिकाओं को कुल ₹15,000 की नकद सहायता दी जाती थी। लेकिन महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए अप्रैल 2024 से इस राशि को बढ़ाकर ₹25,000 (पच्चीस हज़ार रुपये) कर दिया गया है। यानी अब जन्म से लेकर पढ़ाई तक बेटियों को सरकार की तरफ से ₹10,000 का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
| श्रेणी (Category) | शर्तें (Condition) | अनुदान राशि (Amount) |
|---|---|---|
| प्रथम श्रेणी | नवजात बालिका के जन्म होने पर (यह लाभ 1 अप्रैल 2019 के बाद जन्मी बालिकाओं के लिए है)। | ₹5,000 |
| द्वितीय श्रेणी | बालिका के एक वर्ष (1 Year) का होने पर और उसके सभी पूर्ण टीकाकरण (Full Immunization) पूरे हो जाने के बाद। | ₹2,000 |
| तृतीय श्रेणी | बालिका द्वारा कक्षा 1 (प्रथम कक्षा) में विद्यालय में प्रवेश (Admission) लेने के बाद। | ₹3,000 |
| चतुर्थ श्रेणी | बालिका द्वारा कक्षा 6 (छठवीं कक्षा) में प्रवेश लेने के उपरांत। | ₹3,000 |
| पंचम श्रेणी | बालिका द्वारा कक्षा 9 (नौवीं कक्षा) में प्रवेश लेने के उपरांत। | ₹5,000 |
| षष्टम श्रेणी | 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक (Degree/Graduation) या किसी कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेने पर। | ₹7,000 |
| पात्रता मानदंड (Criteria) | विवरण (Details) |
|---|---|
| मूल निवासी (Residence) | आवेदक परिवार (लाभार्थी का माता या पिता) उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी (Domicile of UP) होना चाहिए। |
| आय सीमा (Income Limit) | लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय (Annual Income) ₹3,00,000 (तीन लाख रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए। |
| गोद ली हुई बच्ची (Adopted Child) | यदि किसी परिवार ने कानूनी रूप से (Legally) किसी अनाथ बच्ची को गोद लिया है, तो वे भी इस योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं। |
| महत्वपूर्ण दस्तावेज़ (Documents) |
|
इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। आप महिला कल्याण विभाग के आधिकारिक MKSY पोर्टल पर जाकर नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
अपने ब्राउज़र में आधिकारिक वेबसाइट mksy.up.gov.in खोलें। होमपेज पर बाईं ओर "Citizen Services Portal (नागरिक सेवा पोर्टल)" या 'Apply Here' विकल्प पर क्लिक करें।
नियमों और शर्तों को पढ़कर "मैं सहमत हूँ" (I Agree) पर टिक करें और "Continue" पर क्लिक करें। आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। इसमें पिता/माता का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर OTP वेरिफाई करें। आपके मोबाइल पर एक लॉगिन आईडी (MKSY ID) आ जाएगी।
प्राप्त हुई आईडी और पासवर्ड से पोर्टल में लॉगिन करें। डैशबोर्ड खुलने पर "Add Beneficiary (बालिका को जोड़ें)" पर क्लिक करें। बच्ची का नाम, जन्मतिथि और अन्य विवरण भरें। (आप यहाँ दो बच्चियों को जोड़ सकते हैं)।
बच्ची की उम्र के हिसाब से आपको जिस श्रेणी का लाभ लेना है (जैसे कक्षा 1 में एडमिशन या जन्म) उस श्रेणी पर "Apply" बटन दबाएं।
मांगे गए सभी दस्तावेज़ (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल आईडी, शपथ पत्र आदि) PDF/JPG फॉर्मेट में अपलोड करें और फॉर्म को "Submit" कर दें। फॉर्म ब्लॉक अधिकारी (BDO) और फिर ज़िला प्रोबेशन अधिकारी (DPO) द्वारा वेरीफाई किया जाएगा, जिसके बाद पैसे सीधे बैंक खाते (DBT) में आ जाएंगे।
फॉर्म रिजेक्ट होने, पैसा न आने, या पोर्टल पर लॉगिन समस्या के समाधान के लिए संपर्क करें:
🌐 आधिकारिक MKSY पोर्टल: mksy.up.gov.in
☎️ हेल्पलाइन नंबर: 181 (महिला हेल्पलाइन)
🏢 विभागीय कार्यालय: अपने ज़िले के विकास भवन में 'ज़िला प्रोबेशन अधिकारी' (DPO) से मिलें।
अस्वीकरण (Disclaimer): JanSarkari.com एक स्वतंत्र सूचना पोर्टल है। हम उत्तर प्रदेश सरकार, महिला कल्याण विभाग या कन्या सुमंगला योजना से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े नहीं हैं। इस पृष्ठ पर दी गई ₹25,000 की बढ़ी हुई अनुदान राशि, पात्रता शर्तें, और ऑनलाइन आवेदन (Citizen Portal) की जानकारी केवल बालिकाओं और परिवारों की जागरूकता के लिए दी गई है। सही नियमों और ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कृपया हमेशा उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक पोर्टल (mksy.up.gov.in) का ही उपयोग करें।
बिना किसी रुकावट के सीधे सरकारी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।
JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको UP कन्या सुमंगला योजना से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।