उत्तर प्रदेश सरकार के 'स्टाम्प एवं निबंधन विभाग' (Stamp and Registration Department) ने राज्य के नागरिकों को संपत्ति और विवाह से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं में सुविधा और पारदर्शिता प्रदान करने के लिए IGRSUP (Inspector General of Registration and Stamps UP) पोर्टल की शुरुआत की है।
पहले के समय में अपनी जमीन या मकान की रजिस्ट्री (Registry / Bainama) कराने या अपनी शादी का विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) बनवाने के लिए लोगों को सब-रजिस्ट्रार ऑफिस (Sub-Registrar Office) के चक्कर काटने पड़ते थे और दलालों को भारी रकम चुकानी पड़ती थी। लेकिन IGRSUP पोर्टल (igrsup.gov.in) के आने से अब ये सभी प्रक्रियाएं पूरी तरह से ऑनलाइन, पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त हो गई हैं।
इस विस्तृत लेख में, हम IGRSUP पोर्टल के कार्यों, विवाह पंजीकरण (UP Marriage Registration), संपत्ति पंजीकरण (Property Registration), भारमुक्त प्रमाण पत्र (Encumbrance Certificate), और ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया को बहुत ही गहराई से समझेंगे।
IGRSUP का पूरा नाम Inspector General of Registration and Stamps Uttar Pradesh (महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश) है। यह उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करने वाला एक महत्वपूर्ण विभाग है।
यह विभाग मुख्य रूप से दो बड़े कार्य करता है:
IGRSUP की आधिकारिक वेबसाइट igrsup.gov.in है, जिसे आम जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखकर पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत (Computerized) किया गया है।
नागरिकों के लिए IGRSUP पोर्टल पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हैं:
भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के आदेशानुसार और उत्तर प्रदेश हिंदू विवाह पंजीकरण नियमावली के तहत, अब सभी धर्मों के लोगों के लिए अपनी शादी का पंजीकरण (Marriage Registration) कराना अनिवार्य (Mandatory) कर दिया गया है।
विवाह प्रमाण पत्र एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज (Legal Document) है। इसकी आवश्यकता निम्नलिखित कार्यों में पड़ती है:
ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले वर (Husband) और वधू (Wife) दोनों को निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार रखने चाहिए:
IGRSUP पोर्टल के माध्यम से आप घर बैठे विवाह पंजीकरण का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। प्रक्रिया नीचे दी गई है:
चरण 1: IGRSUP पोर्टल पर जाएं सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट igrsup.gov.in खोलें।
चरण 2: 'विवाह पंजीकरण' विकल्प चुनें होमपेज पर बाईं ओर "विवाह पंजीकरण" (Marriage Registration) सेक्शन के अंतर्गत "आवेदन करें" (Apply) पर क्लिक करें।
चरण 3: नया पंजीकरण (New Registration)
चरण 4: वधू (Wife) का विवरण दर्ज करें
चरण 5: विवाह का विवरण (Marriage Details)
चरण 6: गवाहों का विवरण (Witness Details)
चरण 7: फीस का भुगतान और अपॉइंटमेंट (Fee Payment & Appointment)
अंतिम चरण: कार्यालय में उपस्थिति (Visit Sub-Registrar Office) बुक की गई अपॉइंटमेंट तिथि पर पति, पत्नी और दोनों गवाहों को अपने मूल दस्तावेजों (Original Documents) के साथ सब-रजिस्ट्रार कार्यालय (SRO) में उपस्थित होना होगा। अधिकारी द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आपका 'मैरिज सर्टिफिकेट (Marriage Certificate)' जारी कर दिया जाएगा, जिसे आप पोर्टल से डाउनलोड कर सकेंगे।
भारत के 'पंजीकरण अधिनियम 1908 (Registration Act, 1908)' के तहत, यदि आप उत्तर प्रदेश में कोई भी अचल संपत्ति (जमीन, प्लॉट, फ्लैट, या दुकान) खरीदते हैं, तो उसका कानूनी रूप से पंजीकरण (Registry/बैनामा) कराना अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्री के, कानून की नजर में आप उस संपत्ति के वैध मालिक (Legal Owner) नहीं माने जाते।
IGRSUP पोर्टल ने इस लंबी और जटिल प्रक्रिया को बेहद सरल और पारदर्शी बना दिया है।
जमीन या मकान की रजिस्ट्री (Bainama) कराने के लिए IGRSUP पर निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है:
चरण 1: विलेख (Deed) की तैयारी सबसे पहले एक पंजीकृत वकील (Lawyer) या डीड राइटर (Deed Writer) से अपनी संपत्ति का 'बैनामा (Sale Deed)' तैयार करवाएं।
चरण 2: पोर्टल पर लॉगिन (Login to IGRSUP) igrsup.gov.in पर जाएं और 'संपत्ति पंजीकरण' सेक्शन में "आवेदन करें" पर क्लिक कर एक नया अकाउंट (User ID & Password) बनाएं।
चरण 3: संपत्ति का विवरण भरें (Enter Property Details) लॉगिन करने के बाद, संपत्ति का पूरा विवरण भरें:
चरण 4: मूल्यांकन और स्टाम्प ड्यूटी (Valuation & Stamp Duty) सिस्टम ऑटोमैटिक रूप से उस क्षेत्र के 'सर्किल रेट' (Circle Rate) के आधार पर आपकी संपत्ति का न्यूनतम मूल्य (Minimum Valuation) तय करेगा और बताएगा कि आपको कितनी स्टाम्प ड्यूटी (Stamp Duty) और रजिस्ट्रेशन फीस (Registration Fee) का भुगतान करना है।
चरण 5: क्रेता, विक्रेता और गवाहों का विवरण
चरण 6: ऑनलाइन शुल्क भुगतान (Online Fee Payment) आप अपनी स्टाम्प ड्यूटी (Stamp Duty) और निबंधन शुल्क (Registration Fee) का भुगतान 'राजकोष (Rajkosh)' पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं, या स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन (SHCIL) से ई-स्टाम्प (e-Stamp) खरीद सकते हैं।
चरण 7: अपॉइंटमेंट (Book Appointment) सब कुछ फाइनल होने के बाद, सब-रजिस्ट्रार कार्यालय (SRO) जाने के लिए एक तिथि और समय का अपॉइंटमेंट (Appointment) बुक करें और फॉर्म का प्रिंटआउट (Printout) लें।
अंतिम चरण: SRO कार्यालय में उपस्थिति तय समय पर क्रेता, विक्रेता और दोनों गवाहों को सब-रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होगा। वहां अधिकारी दस्तावेजों की जांच करेगा, सभी की फोटो (Biometric Photograph) और उंगलियों के निशान (Thumb Impressions) लिए जाएंगे। इसके बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आप अपनी पंजीकृत डीड (Registered Deed / बैनामा) प्राप्त कर सकेंगे।
प्रॉपर्टी खरीदते समय सबसे बड़ा डर यह होता है कि कहीं उस जमीन पर कोई पुराना बैंक लोन (Loan), विवाद (Dispute), या किसी और के नाम पर पुरानी रजिस्ट्री तो नहीं है।
इस डर को खत्म करने के लिए 'भारमुक्त प्रमाण पत्र' (Encumbrance Certificate - EC) बनवाया जाता है। यूपी में इसे आम भाषा में '12 साला' (12 Sala) भी कहते हैं, क्योंकि यह पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड दिखाता है।
यदि आप किसी जमीन या मकान को खरीदने जा रहे हैं और आप खुद यह चेक करना चाहते हैं कि यह संपत्ति वर्तमान में किसके नाम पर पंजीकृत (Registered) है, तो आप IGRSUP पोर्टल के 'संपत्ति खोजें' (Property Search) विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।
Q1. IGRSUP पोर्टल पर विवाह पंजीकरण के लिए कितनी फीस (Fee) लगती है? Ans: सामान्यतः विवाह के एक वर्ष के भीतर पंजीकरण कराने पर ₹10, एक वर्ष के बाद ₹50 का शुल्क लगता है। हालांकि, अलग-अलग समय अवधि (Delay) के अनुसार जुर्माने का प्रावधान है। कृपया पोर्टल पर 'विवाह पंजीकरण शुल्क' तालिका की जांच करें।
Q2. क्या मैं संपत्ति की स्टाम्प ड्यूटी (Stamp Duty) का भुगतान ऑनलाइन कर सकता हूँ? Ans: जी हाँ, आप IGRSUP पोर्टल से 'राजकोष (Rajkosh)' वेबसाइट पर जाकर सीधे अपने बैंक खाते (Net Banking) के माध्यम से स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।
Q3. 'सर्किल रेट' (Circle Rate) क्या होता है? Ans: सर्किल रेट वह न्यूनतम मूल्य (Minimum Value) है जिसे राज्य सरकार (जिलाधिकारी) द्वारा किसी विशेष क्षेत्र की जमीन या संपत्ति के लिए निर्धारित किया जाता है। किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री इससे कम मूल्य पर नहीं की जा सकती है, और इसी मूल्य के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी की गणना की जाती है।
Q4. क्या विवाह पंजीकरण के लिए पति और पत्नी का एक ही जिले का होना जरूरी है? Ans: नहीं। आप उस जिले के सब-रजिस्ट्रार ऑफिस (SRO) में आवेदन कर सकते हैं जहाँ विवाह संपन्न हुआ है, या जहाँ वर (Husband) अथवा वधू (Wife) में से कोई एक पिछले 6 महीने से रह रहा हो।
Q5. अगर मैंने अपॉइंटमेंट बुक कर लिया लेकिन उस दिन नहीं जा पाया तो क्या होगा? Ans: आप IGRSUP पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी पुरानी अपॉइंटमेंट को रद्द (Cancel) कर सकते हैं और आगे की किसी अन्य तिथि (Reschedule) के लिए नया अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।
[!WARNING] Disclaimer (अस्वीकरण): यह लेख केवल आम नागरिकों की सूचना, कानूनी जागरूकता और शैक्षणिक मार्गदर्शन के उद्देश्य से लिखा गया है। JanSarkari.com किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्व विभाग या स्टाम्प एवं निबंधन विभाग (IGRSUP) से संबद्ध नहीं है। हमने यह जानकारी 'IGRSUP' की आधिकारिक वेबसाइट और सार्वजनिक डोमेन (Public Domain) से प्राप्त की है। पंजीकरण नियमों, स्टाम्प ड्यूटी की दरों (Stamp Duty Rates), सर्किल रेट या ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधन किए जा सकते हैं। किसी भी संपत्ति की खरीद-बिक्री (Registry) या विवाह पंजीकरण का अंतिम निर्णय लेने या शुल्क जमा करने से पहले कृपया हमेशा आधिकारिक वेबसाइट (igrsup.gov.in) का अवलोकन करें और किसी योग्य अधिवक्ता (Lawyer/Legal Advisor) से परामर्श लें। किसी भी प्रकार की कानूनी, तकनीकी या वित्तीय हानि (Financial Loss) के लिए यह वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।
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