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Uttar Pradesh (उत्तर प्रदेश) UP ई-पेंशन (e-Pension): सम्पूर्ण जानकारी और ऑनलाइन आवेदन

UP ई-पेंशन (e-Pension) पोर्टल क्या है?

उत्तर प्रदेश ई-पेंशन पोर्टल (UP e-Pension Portal) राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों (State Government Employees) के लिए एक बेहद क्रांतिकारी और पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था है। इस पोर्टल की शुरुआत मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 1 मई 2022 (मज़दूर दिवस / Labour Day) के अवसर पर की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट (सेवानिवृत्ति) के बाद उनकी पेंशन स्वीकृति और भुगतान को पेपरलेस, कैशलेस और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाना है।

पहले किसी भी सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद अपना PPO (Pension Payment Order) बनवाने, ग्रेच्युटी (Gratuity) लेने, और पहली पेंशन चालू करवाने के लिए DDO ऑफिस, पेंशन निदेशालय (Pension Directorate) और कोषागार (Treasury) के महीनों तक चक्कर काटने पड़ते थे। फाइलों को एक टेबल से दूसरी टेबल तक ले जाने में अक्सर बाबू लोगों द्वारा रिश्वत (Bribe) मांगी जाती थी।

लेकिन अब epension.up.nic.in पोर्टल के आने से यह पूरी प्रक्रिया 100% ऑनलाइन (End-to-End Online) हो गई है। अब कर्मचारी की रिटायरमेंट तारीख से ठीक 6 महीने पहले उसका 'ई-पेंशन अकाउंट' अपने आप सक्रिय (Active) हो जाता है। कर्मचारी घर बैठे अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके अपना पेंशन फॉर्म भर सकते हैं और मोबाइल पर ही अपनी फाइल का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।

इस पोर्टल की बदौलत अब रिटायर होने के 3 दिन के भीतर कर्मचारी का ई-पीपीओ (e-PPO) ऑनलाइन जेनरेट हो जाता है, और अगले ही महीने की 1 तारीख से बिना किसी रुकावट के पेंशन का पैसा सीधे उनके बैंक खाते (Bank Account) में आना शुरू हो जाता है।

ई-पेंशन (e-Pension) पोर्टल की 4 सबसे बड़ी खूबियां

ऑटो-अलर्ट (6 महीने पहले शुरुआत)

विभाग के DDO (आहरण एवं वितरण अधिकारी) के पास कर्मचारी के रिटायर होने से 6 महीने पहले ही सिस्टम द्वारा एक 'ऑटो अलर्ट' चला जाता है। इसके बाद कर्मचारी को लॉगिन आईडी दे दी जाती है, ताकि वह समय रहते अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सके।

रियल-टाइम फाइल ट्रैकिंग (Status)

अब कर्मचारी को यह पूछने के लिए ऑफिस नहीं जाना पड़ता कि "साहब, मेरी फाइल कहाँ फंसी है?"। वे पोर्टल पर लॉगिन करके देख सकते हैं कि उनकी पेंशन फाइल DDO के पास पेंडिंग है, कोषागार (Treasury) में है, या पास हो गई है। सब कुछ उनके मोबाइल स्क्रीन पर दिखता है।

ऑनलाइन ई-पीपीओ (e-PPO Download)

पेंशन पास होने के बाद, पेंशन का सबसे मुख्य दस्तावेज़ 'Pension Payment Order (PPO)' सीधे ऑनलाइन जारी होता है। कर्मचारी इसे कभी भी पोर्टल से PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। इसे बैंक को भेजने की ज़िम्मेदारी भी अब सीधे कोषागार की होती है।

एकमुश्त कैशलेस भुगतान

ग्रेच्युटी (Gratuity), लीव एनकैशमेंट (Leave Encashment), और कम्यूटेशन (Commutation) का जो बड़ा पैसा रिटायरमेंट पर मिलता है, वह e-Kuber और कोषागार प्रणाली के माध्यम से 100% सुरक्षित और कैशलेस तरीके से सीधे कर्मचारी के खाते (Salary Account) में ट्रांसफर कर दिया जाता है।

ई-पेंशन पोर्टल के नियम और आवश्यक दस्तावेज़ (Documents)

ज़रूरी नियम: यह पोर्टल केवल उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों (पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, सचिवालय आदि) के लिए है। केंद्र सरकार, रेलवे, या निगम (Corporation) के कर्मचारी इस पोर्टल का उपयोग नहीं कर सकते।
प्रक्रिया / दस्तावेज़ का प्रकार विवरण (Details)
मोबाइल नंबर (Mobile No.) पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए कर्मचारी का मोबाइल नंबर उसके विभागीय डाटा (मानव सम्पदा पोर्टल / e-HRMS) में अपडेट होना चाहिए। सारा OTP उसी पर आएगा।
संयुक्त फोटो (Joint Photo) पेंशन फॉर्म में कर्मचारी को अपनी और अपनी पत्नी/पति (Spouse) की एक ताज़ा पासपोर्ट साइज़ संयुक्त फोटो (Joint Photograph) ऑनलाइन अपलोड करनी होती है।
पैन कार्ड (PAN Card) टैक्स (TDS) कटौती और ग्रेच्युटी के लिए कर्मचारी का PAN कार्ड अनिवार्य है।
हस्ताक्षर (Signatures) कर्मचारी के डिजिटल/स्कैन किए हुए हस्ताक्षर, और बाएँ एवं दाएँ हाथ की उंगलियों के निशान (Thumb Impression) की स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड करनी होती है।
बैंक खाता (Pension Account) कर्मचारी जिस बैंक खाते में वेतन (Salary) ले रहा है, उसे ही पेंशन खाते के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह 'Single' या पति/पत्नी के साथ 'Joint Account' होना चाहिए।

UP e-Pension पोर्टल पर ऑनलाइन पेंशन फॉर्म (Apply) कैसे भरें?

रिटायरमेंट से ठीक 6 महीने पहले आप अपना पेंशन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए किसी दलाल या बाबू के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कंप्यूटर के माध्यम से यह पूरी प्रक्रिया खुद कर सकते हैं:

01

ई-पेंशन पोर्टल पर 'Pensioner Login' करें

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट epension.up.nic.in पर जाएं। होमपेज पर "Pensioner Login" का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर या एम्प्लोयी आईडी (Employee ID) डालें और मोबाइल पर आया OTP दर्ज करके लॉगिन करें।

02

अपनी जानकारी वेरीफाई करें (Part-1)

लॉगिन करने के बाद आपको अपना 'Pension Form Part-1' दिखेगा। इसमें आपका नाम, पद (Designation), जन्मतिथि, और जॉइनिंग की तारीख पहले से भरी होगी (e-HRMS से)। आपको बस यह चेक करना है कि यह जानकारी सही है या नहीं। यदि कुछ गलत है, तो अपने DDO (विभाग) को बताकर उसे ठीक कराएं।

03

परिवार और बैंक का विवरण भरें (Part-2)

अगले स्टेप (Part-2) में आपको अपने परिवार के सदस्यों (Spouse, Children) का नाम और उम्र भरनी है। साथ ही अपना बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, और पैन (PAN) नंबर दर्ज करना है। इसी स्टेप में आपको यह भी बताना होता है कि आप अपनी पेंशन का कितना हिस्सा 'Commute' (एकमुश्त राशि में बदलना) चाहते हैं (अधिकतम 40%)।

04

दस्तावेज़ अपलोड (Upload Scanned Docs)

अब आपको अपनी 'ज्वाइंट फोटो' (पति-पत्नी की साथ में फोटो), स्कैन किए हुए हस्ताक्षर (Signature), और उंगलियों के निशान (Thumb/Finger impressions) की स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड करनी है।

05

Final Submit और DDO को फाइल भेजना

एक बार सभी जानकारी चेक करने के बाद फॉर्म को 'Final Submit' कर दें। यह फाइल ऑनलाइन ही आपके विभाग के DDO (आहरण अधिकारी) के पास चली जाएगी। DDO इसे ऑनलाइन चेक करके पेंशन निदेशालय/कोषागार (Treasury) को फॉरवर्ड कर देंगे। रिटायरमेंट के दिन आपको e-PPO मिल जाएगा और अगले महीने से आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी!

UP e-Pension हेल्पडेस्क एवं संपर्क

यदि पोर्टल पर लॉगिन नहीं हो रहा है, या e-PPO डाउनलोड करने में तकनीकी समस्या आ रही है, तो संपर्क करें:

🌐 आधिकारिक पोर्टल: epension.up.nic.in

📧 तकनीकी सहायता ईमेल: epension-up@nic.in

🏢 विभागीय संपर्क: पेंशन प्रपत्रों (Forms) में त्रुटि होने पर अपने विभाग के DDO (Drawing and Disbursing Officer) या स्थापना बाबू से संपर्क करें।

अस्वीकरण (Disclaimer): JanSarkari.com एक निजी सूचना पोर्टल है। हम उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग या 'UP e-Pension निदेशालय' से संबद्ध नहीं हैं। इस पृष्ठ पर दी गई ऑनलाइन पेंशन फॉर्म भरने, PPO डाउनलोड करने और रिटायरमेंट नियमों की जानकारी केवल राज्य कर्मचारियों की सुविधा और सहायता के लिए है। अपना पेंशन फॉर्म भरने, PPO जनरेट करने और फाइल का स्टेटस चेक करने के लिए कृपया हमेशा वित्त विभाग के आधिकारिक पोर्टल (epension.up.nic.in) का ही उपयोग करें।

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क्या आपको मदद चाहिए?

JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको UP ई-पेंशन (e-Pension) से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।