उत्तर प्रदेश ई-मंडी (UP e-Mandi) राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद (Rajya Krishi Utpadan Mandi Parishad UP) की एक अत्याधुनिक ऑनलाइन पहल है। इसका उद्देश्य राज्य भर की मंडियों (Agricultural Markets) को डिजिटल रूप से जोड़ना और किसानों तथा व्यापारियों को एक पारदर्शी, दलाल-मुक्त (Broker-free) ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करना है।
UP ई-मंडी पोर्टल (upmandiparishad.upsdc.gov.in) के माध्यम से किसान अपनी फसलों का ऑनलाइन भाव (Mandi Bhav) चेक कर सकते हैं, ई-गेट पास (e-Gatepass) बनवा सकते हैं, और व्यापारी ऑनलाइन मंडी लाइसेंस (Mandi License) के लिए आवेदन करके अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। यह प्रणाली e-NAM (National Agriculture Market) से भी जुड़ी हुई है।
किसान घर बैठे उत्तर प्रदेश की किसी भी मंडी का प्रतिदिन का ताज़ा भाव (Daily Rate / Price) ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इससे उन्हें फसल का सही दाम मिलने में मदद मिलती है।
व्यापारी, आढ़तिये (Commission Agents) और खरीदार अब बिना मंडी समिति के चक्कर काटे सीधे ऑनलाइन पोर्टल से लाइसेंस (नया और रिन्यूअल) के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
कृषि उपज को राज्य के अंदर या बाहर ले जाने के लिए अनिवार्य 9-R गेट पास अब ऑनलाइन (e-Gatepass) बनाए जा सकते हैं और ऑनलाइन मंडी शुल्क का भुगतान भी किया जा सकता है।
UP e-Mandi का एक बड़ा हिस्सा अब राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) से जुड़ गया है। किसान अपनी फसल उत्तर प्रदेश के बाहर भी किसी भी मंडी में सबसे अधिक दाम देने वाले को ऑनलाइन बेच सकते हैं।
| कौन / क्या? | विवरण और दस्तावेज़ (Details & Documents) |
|---|---|
| किसान (Farmers) |
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| व्यापारी / आढ़तिये (Traders / Agents) |
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| Mandi License (नया) | ऑनलाइन आवेदन करते समय व्यापारी को सुरक्षा निधि (Security Deposit) और लाइसेंस फीस का ऑनलाइन भुगतान करना होता है। |
सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upmandiparishad.upsdc.gov.in या निवेश मित्र (Nivesh Mitra) पोर्टल पर जाएँ।
लाइसेंस की प्रक्रिया अब "सिंगल विंडो सिस्टम (निवेश मित्र)" के माध्यम से होती है। वहाँ Entrepreneur Registration पर क्लिक करके अपना नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर रजिस्टर करें।
लॉगिन करने के बाद Dashboard में 'Department' के अंतर्गत "Mandi Parishad" और 'Service' में "Application for Mandi License" का चयन करें।
मंडी लाइसेंस का ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा। इसमें अपनी फर्म का नाम, पैन, जीएसटी, मंडी का नाम (जहाँ व्यापार करना है) चुनें और सभी आवश्यक दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें।
लाइसेंस फीस का ऑनलाइन (Net Banking / Card) भुगतान करें। फॉर्म सबमिट होने के बाद मंडी सचिव (Mandi Secretary) द्वारा इसे चेक किया जाएगा। अप्रूवल मिलने के बाद आप अपना डिजिटल मंडी लाइसेंस वहीं से डाउनलोड (Mandi License Certificate Download) कर सकते हैं।
किसी भी समस्या (ई-मंडी पोर्टल, गेट पास या लाइसेंस) के लिए राज्य मंडी परिषद लखनऊ से संपर्क करें:
📍 पता: Rajya Krishi Utpadan Mandi Parishad, Kisan Mandi Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow, U.P.
☎️ हेल्पलाइन (Toll Free): 1800-180-5000 / 1800-180-2051
✉️ ईमेल: upmandiparishad@gmail.com
अस्वीकरण (Disclaimer): JanSarkari.com एक स्वतंत्र और निजी सूचना पोर्टल है। हम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी परिषद या e-NAM विभाग से संबद्ध नहीं हैं। इस पृष्ठ पर दी गई समस्त जानकारी जन-सामान्य एवं किसानों की सुविधा के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतों से ली गई है। किसी भी वित्तीय लेन-देन, गेट-पास या लाइसेंस आवेदन से पूर्व कृपया आधिकारिक वेबसाइट (upmandiparishad.upsdc.gov.in) पर जाकर जानकारी की पुष्टि अवश्य कर लें।
बिना किसी रुकावट के सीधे सरकारी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।
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